देश की पहली किन्नर विधायक रहीं शबनम मौसी के खिलाफ केस दर्ज, चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का लगा आरोप
मध्य प्रदेश पुलिस ने देश की पहली किन्नर विधायक रहीं शबनम मौसी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही उनकी पिस्टल का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया है। शबनम मौसी पर यह कार्रवाई विधानसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद थाने में अपनी पिस्टल जमा नहीं करने पर की गई है। शबनम मौसी के पास भी दो लाइसेंसी शस्त्र हैं।
जेएनएन, अनूपपुर। मध्य प्रदेश पुलिस ने देश की पहली किन्नर विधायक रहीं शबनम मौसी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही उनकी पिस्टल का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया है। शबनम मौसी पर यह कार्रवाई विधानसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद थाने में अपनी पिस्टल जमा नहीं करने पर की गई है।
शस्त्रों को निकट के पुलिस थानों में जमा करना अनिवार्य था
मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की सोहागपुर विधानसभा सीट से वर्ष 2000 के उपचुनाव में निर्दलीय विधायक चुनकर देश की पहली किन्नर विधायक बनीं शबनम मौसी इस बार चुनाव नहीं लड़ीं, लेकिन सामाजिक गतिविधियों में वह अब भी सक्रिय रहती हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद सभी शस्त्र लाइसेंसधारियों को नियमानुसार अपने-अपने शस्त्रों को निकट के पुलिस थानों में जमा करना अनिवार्य था।
शबनम मौसी के पास भी दो लाइसेंसी शस्त्र हैं
शबनम मौसी के पास भी दो लाइसेंसी शस्त्र हैं। इनमें 12 बोर की दोनाली बंदूक और एक पिस्टल है। उन्होंने बंदूक तो थाने में जमा कर दी, लेकिन पिस्टल को जमा नहीं किया। इसके लिए उनको नोटिस भी जारी किया गया था। वह फिर भी नहीं मानीं। ऐसे में, पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई कर आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही पिस्टल का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि शबनम मौसी के नाम पर एक फिल्म भी बनाई गई थी, जो काफी चर्चा में रही
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