नेशनल हाईवे पर आज से बढ़ी टोल दरें, कमर्शियल और निजी वाहनों पर पड़ा बोझ

 नेशनल हाईवे पर आज से बढ़ी टोल दरें, कमर्शियल और निजी वाहनों पर पड़ा बोझ


झारखंड में नेशनल हाईवे पर टोल दरें 1 अप्रैल से बढ़ गई हैं। कार, जीप, वैन जैसे हल्के वाहनों से लेकर बस, ट्रक और अन्य भारी वाहनों तक, सभी पर प्रति यात्र ...और पढ़ें




नेशनल हाईवे पर यात्रा करना महंगा


नेशनल हाईवे पर टोल दरें 1 अप्रैल से बढ़ीं।


सभी वाहनों पर प्रति यात्रा 5 रुपये की वृद्धि हुई।


फास्टैग न होने पर अब केवल ऑनलाइन भुगतान।

संवाददाता, रांची/मांडर। नेशनल हाईवे पर यात्रा करना अब महंगा हो गया है, क्योंकि एक अप्रैल से टोल दरों में प्रति वाहन पांच रुपये की वृद्धि की गई है। नेशनल हाईवे के इंजीनियर आनंद कुमार ने बताया कि पहले कार, जीप, वैन और अन्य हल्के वाहनों के लिए सिंगल जर्नी का टोल टैक्स 75 रुपये और उसी दिन की रिटर्न जर्नी पर 110 रुपये था। अब यह बढ़कर क्रमश 80 और 115 रुपये हो गया है।


इसी प्रकार कमर्शियल व्हीकल और हल्के गुड्स व्हीकल के लिए पहले सिंगल जर्नी का टोल 120 रुपये और रिटर्न जर्नी पर 185 रुपये था, जो अब बढ़कर 125 और 190 रुपये हो गया है।
सभी प्रकार के वाहनों पर 5 रुपये बढ़े

बस और ट्रक के लिए पहले सिंगल जर्नी का टोल 260 रुपये और सेम डे रिटर्न जर्नी पर 390 रुपये था, जो अब बढ़कर 265 और 395 रुपये हो गया है। थ्री एक्सल कमर्शियल व्हीकल के लिए पहले सिंगल जर्नी का टोल 280 रुपये और रिटर्न जर्नी पर 425 रुपये था, जो अब बढ़कर 285 और 430 रुपये हो गया है।
चार से छह एक्सल वाले वाहनों के लिए पहले सिंगल जर्नी पर 405 रुपये और रिटर्न जर्नी पर 615 रुपये लगते थे, जो अब बढ़कर 410 और 620 रुपये हो गए हैं। ओवरसाइज व्हीकल के लिए पहले सिंगल जर्नी पर 495 रुपये और सेम डे रिटर्न जर्नी पर 755 रुपये लगते थे, जो अब बढ़कर 500 और 760 रुपये हो गए हैं।


वार्षिक शुल्क 3000 से बढ़कर हुआ 3075 रुपये

इसके अतिरिक्त, सभी प्रकार के वाहनों के मासिक पास की दर में भी 5 रुपये की वृद्धि हुई है। नेशनल हाईवे के इंजीनियर ने बताया कि एक अप्रैल से नए अपडेट में निजी वाहनों के वार्षिक पास में 75 रुपये की वृद्धि की गई है। पहले वार्षिक पास का शुल्क 3000 रुपये था, जो अब बढ़कर 3075 रुपये हो गया है।


इसके अलावा, टोल प्लाजा में फास्ट टैग की अनुपस्थिति में नकद भुगतान की व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है। अब वाहन चालकों को इसके लिए आनलाइन भुगतान करना होगा।

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