जेलों में कक्षपाल की नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट ने लगाई रोक, सरकार और जेएसएससी से मांगा जवाब

 जेलों में कक्षपाल की नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट ने लगाई रोक, सरकार और जेएसएससी से मांगा जवाब



झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य की जेलों में 1733 कक्षपाल पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। मुमताज अंसारी व अन्य की याचिका पर ...और पढ़ें





जेलों में कक्षपाल की नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट ने लगाई रोक


राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में राज्य की जेलों में 1733 पदों पर होने वाली कक्षपाल भर्ती में उम्र सीमा में छूट की मांग वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने नियुक्ति प्रक्रिया पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।


अदालत ने मामले में राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस संबंध में मुमताज अंसारी व अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

प्रार्थियों ने कक्षपाल भर्ती विज्ञापन को चुनौती दी है। उनका कहना है कि विज्ञापन में अधिकतम आयु सीमा की गणना एक अगस्त 2025 से की गई है, जो नियमों के विपरीत है।

प्रार्थियों का कहना है कि अगस्त 2025 के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार नई नियमावली के तहत होने वाली पहली नियुक्ति में आयु की गणना एक अगस्त 2019 से की जानी चाहिए थी, लेकिन सितंबर 2025 में जारी इस विज्ञापन में सरकार के वादे के बाद अभ्यर्थियों को आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी गई।
भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि नौ जनवरी से आठ फरवरी 2026 तक निर्धारित की गई थी। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता शुभम मिश्रा ने अदालत में पक्ष रखा।

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