रिटायरमेंट से पहले भी ले सकते हैं पेंशन? क्‍या कहता है नियम

 रिटायरमेंट से पहले भी ले सकते हैं पेंशन? क्‍या कहता है नियम


EPFO Early Pension Rules अगर आप भी ईपीएफओ में निवेश करते हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए है। ईपीएफओ में आपको 58 साल के बाद पेंशन (Pension) का लाभ मिलता है। लेकिन आप चाहें तो 58 साल से पहले पेंशन का फायदा उठा सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ईपीएफओ में Early Pension को लेकर क्या नियम हैं? 
EPFO में रिटायरमेंट से पहले भी ले सकते हैं पेंशन


EPFO Rules: जॉब करने वाले कर्मचारी हर महीने अपनी सैलरी का फिक्स्ड अमाउंट ईपीएफओ (EPFO) में कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन देते हैं। ईपीएफओ में रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ दिया जाता है। जब मेंबर की उम्र 58 साल की हो जाती है तब ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक वह पेंशन ले सकता है। पेंशन का फायदा उठाने के लिए ईपीएफओ मेंबर को 10 साल तक लगातार कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन करना होता है।

पेंशन की कैलकुलेशन योगदान राशि के साथ सेवा के आधार पर की जाती है। ईपीएओ अपने मंबर्स को Early Pension का ऑप्शन भी देता है। इसका मतलब है कि यूजर 58 साल से पहले भी पेंशन का लाभ उठा सकते हैं।


Early Pension के नियम

ईपीएफओ के नियम के अनुसार 50 साल से 58 साल के बीच कर्मचारी Early Pension का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको बता दें कि 58 साल से पहले पेंशन लेने में पेंशन राशि कम हो जाती है। नियमों के मुताबिक 58 साल से जितने साल पहले पेंशन पैसे निकालेंगे, आपको हर साल 4 फीसदी की दर से पेंशन घटकर मिलेगी। इसे ऐसे समझिए कि आपने 56 साल में Early Pension के लिए क्लेम किया है तो आपको केवल मूल पेंशन राशि से 92 फीसदी हिस्सा ही पेंशन मिलेगा। हर साल की 4 फीसदी हिस्सा यानी 2 साल में 8 फीसदी हिस्सा घटकर आपको मिलेगा।

Early Pension क्लेम के लिए आपको Composite Claim Form भरना होगा और Form10D का विकल्प चुनना होगा।
60 की उम्र पर बढ़कर मिलेगी पेंशन

अगर कोई कर्मचारी 58 साल के बाद भी पेंशन का लाभ नहीं लेता है और 60 साल के बाद पेंशन लेता है तो उसे पेंशन बढ़कर मिलती है। ईपीएफओ के नियम के अनुसार कोई कर्मचारी 58 साल के बाद दो साल तक पेंशन रोकता है तब उसे हर साल 4 फीसदी के दर से अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाता है। यानी कि 60 साल की उम्र पर उसे 8 फीसदी अतिरिक्‍त दर से पेंशन मिलती है।



पेंशन फंड से भी निकाल सकते हैं पैसे

अगर आपने 10 साल से कम अवधि के लिए ईपीएओ में योगदान किया है तो आपको पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे में सवाल आता है कि पेंशन फंड का क्या होगा? इसका जवाब है कि अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते हैं तब आप पेंशन फंड से पूरी निकासी कर सकते हैं। वहीं,अगर आप भविष्य में फिर से जॉब करेंगे तब आप पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट (Pension Scheme Certificate) ले सकते हैं। दोबारा नौकरी ज्वाइन करने पर आपको इस सर्टिफिकेट की मदद से पिछले पेंशन अकाउंट को नई नौकरी के अकाउंट से लिंक करवाना है। अब इससे नौकरी की 10 साल अवधि कम हो जाएगी और आप पेंशन के हकदार भी बन रहेंगे।

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