जॉर्जिया सुप्रीम कोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप को लगा झटका, 2020 के चुनाव जांच रोकने की याचिका खारिज

July 17, 2023

  जॉर्जिया सुप्रीम कोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप को लगा झटका, 2020 के चुनाव जांच रोकने की याचिका खारिज

अदालत ने अपने पांच पन्नों के आदेश में कहा कि ट्रम्प की कानूनी टीम आवश्यक तथ्य को प्रस्तुत करने में विफल रही जिसके कारण अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा। ट्रंप ने 2020 के चुनाव के दौरान जिला अटॉर्नी को उनके कार्यों के लिए मुकदमा चलाने से रोकने की मांग की थी। बता दें कि विलिस 2021 से ही इस मामले की जांच कर रहे हैं।
जॉर्जिया सुप्रीम कोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप को लगा झटका।

HIGHLIGHTSजॉर्जिया की कोर्ट से 2020 के चुनाव जांच रोकने की याचिका की खारिज।
ट्रंप की कानूनी टीम आवश्यक तथ्य प्रस्तुत करने में विफलः कोर्ट
डोनाल्ड ट्रंप पर कानून तोड़ने का लगा है आरोप।


वाशिंगटन, एपी। जॉर्जिया के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फुल्टन काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी फानी विलिस को अयोग्य ठहराने और ग्रैंड जूरी रिपोर्ट को रद करने के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के अनुरोध को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया।

अदालत ने याचिका की खारिज

अदालत ने अपने पांच पन्नों के आदेश में कहा कि ट्रम्प की कानूनी टीम आवश्यक तथ्य को प्रस्तुत करने में विफल रही, जिसके कारण अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा। अदालत ने कहा कि ट्रम्प ने अपनी मूल याचिका में विलिस की अयोग्यता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है।

ट्रंप ने दायर की थी याचिका

बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 के चुनाव के दौरान जिला अटॉर्नी को उनके कार्यों के लिए मुकदमा चलाने से रोकने की मांग की थी। ट्रम्प की कानूनी टीम ने तर्क दिया कि फुल्टन काउंटी के जिला अटॉर्नी फानी विलिस और उनके कार्यालय को जांच से रोका जाना चाहिए और विशेष ग्रैंड जूरी रिपोर्ट को रद कर दिया जाना चाहिए।
ट्रंप पर कानून तोड़ने का आरोप

बता दें कि विलिस 2021 से ही इस मामले की जांच कर रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि वह अगले महीने ग्रैंड जूरी से मामले में आरोप की मांग कर सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर 2020 राष्ट्रपति चुनाव के समय कानून तोड़ने का आरोप है।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ट्रम्प की फुल्टन काउंटी सुपीरियर कोर्ट में भी इसी तरह की याचिका लंबित है। न्यायाधीशों ने कहा कि ट्रंप की ओर से प्रस्तुत याचिका में विलिस को रोकने के लिए आवश्यक तथ्य या कानून का अभाव है।

वहीं, इस मामले पर विलिस के प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इधर, ट्रम्प की कानूनी टीम ने स्वीकार किया कि याचिका में आवश्यक तथ्यों की कमी थी, क्योंकि समय सीमा कम थी।

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