झारखंड HC का निर्देश- उम्र में छूट पर बच्चों की बात सुनें, हमारे आदेश के बाद रिजल्ट निकालें

 झारखंड HC का निर्देश- उम्र में छूट पर बच्चों की बात सुनें, हमारे आदेश के बाद रिजल्ट निकालें



झारखंड हाई कोर्ट ने 14वीं जेपीएससी परीक्षा में उम्र सीमा में छूट की मांग करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार करने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष ...और पढ़ें






झारखंड हाई कोर्ट


हाई कोर्ट ने 14वीं जेपीएससी आवेदन स्वीकारने का निर्देश दिया।


उम्र छूट वाले अभ्यर्थियों का परिणाम कोर्ट आदेश पर होगा।


कैबिनेट में भी उम्र सीमा छूट पर गंभीरता से चर्चा हुई।


राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट में 14वीं जेपीएससी परीक्षा में उम्र की छूट की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत में याचिका दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन जेपीएससी को स्वीकार करने का निर्देश दिया है।


अदालत ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद ही इन अभ्यर्थियों का परिणाम जारी किया जाएगा। सुमन कुमार सहित अन्य 200 से अधिक अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उनकी ओर से उम्र की सीमा का निर्धारण वर्ष 2018 से करने की मांग की गई है।
कैबिनेट बैठक में हो चुकी है चर्चा

इससे पहले गुरुवार को विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि कैबिनेट की पिछली बैठक में इसपर गंभीरता से चर्चा हुई थी। मुख्यमंत्री भी इस पर गंभीर हैं। अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित न हों, इसे लेकर पूरा प्रयास किया जाएगा।


वहीं विधायक जयराम महतो तथा अन्य ने भी शून्यकाल में इस मामले को उठाते हुए कहा था कि पिछली सिविल सेवा परीक्षा (11वीं से 13वीं) में अधिकतम आयु सीमा की गणना एक अगस्त 2017 से की गयी थी, जबकि इस बार उम्र की गणना एक अगस्त 2026 से की जा रही है। जिसके कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो रहे हैं।

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