समूह यात्रा टिकट के नियम बदले, अब सफर के दौरान किसी एक यात्री की आइडी अनिवार्य
Railway Group Travel Ticket Rules: ट्रेन में समूह में यात्रा करते समय वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य है। एक पीएनआर पर छह टिकट होने पर भी किसी एक सदस्य ...और पढ़ें

धनबाद। ट्रेन में परिवार या समूह में यात्रा करने के दौरान वैध पहचान पत्र साथ जरूर रखें। टिकट जांच के दौरान समूह के किसी भी एक सदस्य को पहचान पत्र दिखाना होगा। यानी एक पीएनआर पर बुक होनेवाले छह टिकट में से किसी भी एक यात्री को अपने पास वैध पहचान पत्र रखना होगा।
पहचान पत्र न होने पर पूरे समूह को बिना टिकट यात्रा करते माना जाएगा। इससे बीच सफर में मुश्किलें बढ़ेंगी। इसके साथ ही कोई यात्री यात्रियों को दी जानेवाली रियायत का लाभ या विशिष्ठ कोटे से टिकट बुक करते हैं, तो उन्हें भी अपनी प्रमाणिकता और रियायत का लाभ या विशिष्ठ कोटे की सुविधा के दावे के लिए वैध साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।
ट्रेनों के आरक्षित कोच में पहचान पत्र के साथ यात्रा का नियम पहले से ही लागू है। इसे अब सख्ती से पालन का निर्देश जारी किया गया है। रेलवे बोर्ड के निदेशक यात्री विपणन-द्वितीय संजय मनोचा ने सभी जोन को इससे जुड़ा पत्र भी जारी कर दिया है।