ATM ने कैश नहीं दिया, लेकिन अकाउंट से कट गए पैसे? ऐसे मिलेगा पूरा रिफंड और साथ में हर्जाना भी
ATM से पैसे न निकलने पर भी अकाउंट से पैसे कटने की समस्या आम है। RBI नियमों के अनुसार, बैंक को 5 कार्यदिवसों के भीतर राशि वापस करनी होती है। यदि बैंक ऐ ...और पढ़ें

ATM ने कैश नहीं दिया, लेकिन अकाउंट से कट गए पैसे? ऐसे मिलेगा पूरा रिफंड और हर्जाना!
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। ATM से पैसे निकालते टाइम कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कैश तो नहीं निकलता, लेकिन अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में ज्यादातर लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, जबकि RBI के नियम साफ कहते हैं कि आपका पैसा सेफ है और आपको वापस भी जल्द से जल्द मिलकर ही रहेगा।
बैंकों को ऐसे मामलों में 5 वर्किंग डेज के अंदर ही कटे हुए पैसे लौटाने होते हैं। अगर बैंक ऐसा नहीं करता है, तो ग्राहक को हर दिन के हिसाब से 100 रुपये का हर्जाना तक देने का प्रावधान भी है, यानी देरी बैंक की तो भुगतान भी बैंक ही करेगा। चलिए जानते हैं कि अगर कैश नहीं मिला तो क्या करें...
कैश न मिले तो सबसे पहले क्या करें?
अगर ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है तो बैंक से आए SMS को सेव रखें। इसके साथ ही एटीएम की लोकेशन, डेट और टाइम नोट कर लें। इसके बाद मशीन किस बैंक की थी, यह भी याद रखें। इसके बाद बैंक के मोबाइल ऐप, नेटबैंकिंग, या कस्टमर केयर पर तुरंत इसकी शिकायत दर्ज करवाएं। कोशिश करें कि आप 24 से 48 घंटे के अंदर शिकायत दर्ज करवा दें। बैंक को नियम के मुताबिक 5 वर्किंग डेज में रिफंड देना जरूरी है।
पैसे वापस न आएं तो सीधे RBI में करें शिकायत
अगर बैंक निर्धारित वक्त में पैसे वापस नहीं दे रहा है तो आप RBI Complaint Management System (CMS) में ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए आपको cms.rbi.org.in पर जाना होगा जहां शिकायत में आपको ट्रांजेक्शन की तारीख और समय, कटे हुए पैसे की राशि, एटीएम का पता और बैंक में की गई पहले की शिकायत का रेफरेंस नंबर देना होगा।
ऐसे में अगर बैंक 5 वर्किंग दिनों से ज्यादा देरी करता है, तो वह ग्राहक को हर दिन 100 रुपये का मुआवजा देगा। यह रकम तब तक मिलती रहेगी जब तक कि आपका पैसा वापस अकाउंट में नहीं आ जाता।