पुणे पोर्श कार हादसे के 3 आरोपियों को मिली जमानत, नाबालिग की लापरवाही से गई थी 2 की जान

 पुणे पोर्श कार हादसे के 3 आरोपियों को मिली जमानत, नाबालिग की लापरवाही से गई थी 2 की जान




सुप्रीम कोर्ट ने पुणे पोर्श कार हादसे के तीन आरोपियों को जमानत दे दी है, जिससे उनकी जल्द रिहाई संभव है। 19 मई को कल्याणी नगर में नाबालिग चालक की पोर्श ...और पढ़ें






पुणे पोर्श कार हादसे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। फाइल फोटो


सुप्रीम कोर्ट ने पुणे पोर्श हादसे के तीन आरोपियों को जमानत दी


नाबालिग चालक की लापरवाही से दो लोगों की जान गई थी


ब्लड सैंपल बदलने के आरोप में डॉक्टर भी हुए थे गिरफ्तार


डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पुणे पोर्श कार हादसे में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मामले पर सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने हादसे के 3 आरोपियों को जमानत दे दी है। कोर्ट के आदेश के बाद तीनों आरोपियों को जल्द ही जेल से रिहा किया जा सकता है।


19 मई 2024 की सुबह पुणे के कल्याणी नगर इलाके में एक भीषण सड़क हादसा देखने को मिला था। पोर्श लग्जरी कार चलाने वाले नाबालिग ने एक मोटरसाइकल को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में मध्य प्रदेश के अश्विनी कोष्टा और अनीश अवधिया की मौत हो गई थी।


डॉक्टर समेत कई लोगों पर दर्ज हुआ था मामला

पुलिस की जांच में पता चला कि नाबालिग आरोपी शराब के नशे में धुत्त था। जुवेनाइल एक्ट के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। वहीं बेटे के अपराध को छिपाने के लिए रसूखदार पिता ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। डॉक्टरों को घूस देकर आरोपी के ब्लड सैंपल को उसकी मां के सैंपल से बदल दिया गया था।


पुणे पुलिस ने सबूतों से छेड़छाड़ के अपराध में डॉक्टरों के अलावा 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने माता-पिता के खिलाफ भी केस दर्ज किया था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

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