28 मई तक निलंबित हुईं गो फर्स्ट की उड़ानें, यात्रियों को एयरलाइन देगी पूरा रिफंड

May 26, 2023

 वाडिया समूह के स्वामित्व वाले गो फर्स्ट ने 2 मई को खुद से एनसीएलटी के पास दिवालियापन के लिए एक आवेदन दायर किया था और अपनी उड़ानों को शुरू में सिर्फ दो दिनों के लिए निलंबित करने की घोषणा की थी।



Go First Crisis: 28 मई तक निलंबित हुईं गो फर्स्ट की उड़ानें, यात्रियों को एयरलाइन देगी पूरा रिफंड


नई दिल्ली,बिजनेस डेस्क: संकटग्रस्त घरेलू एयरलाइन गो फर्स्ट ने आज घोषणा की कि एयरलाइन की सभी उड़ानें 28 मई तक निलंबित रहेंगी।

गो फर्स्ट ने इसी महीने की 2 तारीख को दिवालियापन के लिए एनसीएलटी को आवेदन दिया था और शुरू में सिर्फ दो दिनों के लिए अपनी उड़ान सेवाओं को निलंबित रखने की घोषणा की थी।

DGCA ने मांग था पुनरुद्धार का प्लान

गो फर्स्ट की यह घोषणा डीजीसीए द्वारा एयरलाइन से पुनरुद्धार के प्लान के बाद आई है। डीजीसीए ने गो फर्स्ट से 30 दिनों के भीतर परिचालन विमानों और पायलटों की उपलब्धता के बारे में विवरण सहित अपने परिचालन के पुनरुद्धार के लिए एक व्यापक योजना प्रस्तुत करने के लिए कहा था।

आपको बता दें कि दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही कैश-स्ट्रैप्ड एयरलाइन ने पहले 26 मई तक अपनी उड़ाने को निलंबित करने का फैसला किया था। अपनी घोषणा में एयरलाइन ने यह भी कहा की जल्द ही एयरलाइन दोबारा से बुकिंग को शुरू करेगी।


यात्रियों को मिलेगा पूरा रिफंड

एयरलाइन ने उड़ानों को रद्द करने के लिए 'परिचालन कारणों' का हवाला दिया। एयरलाइन ने घोषणा की कि


हमें यह सूचित करते हुए खेद है कि परिचालन संबंधी कारणों से, 28 मई 2023 तक निर्धारित गो फर्स्ट उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। उड़ान रद्द होने से हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। जल्द ही भुगतान के मूल स्रोत में पूर्ण धनवापसी कर दी जाएगी।
गो फर्स्ट को देनी होगी ये जानकारी

DGCA ने गो फर्स्ट को परिचालन विमान बेड़े, पायलटों और अन्य कर्मियों की उपलब्धता, रखरखाव व्यवस्था, वित्त पोषण और वर्किंग कैपिटल, और अन्य विवरणों के साथ पट्टेदारों और विक्रेताओं के साथ व्यवस्था की स्थिति प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। गो फ़र्स्ट द्वारा सबमिट की गई पुनरुद्धार योजना के बाद डीजीसीए उसकी निगरानी करेगा।


2 मई को दिवाला प्रक्रिया के लिए दिया था आवेदन

पहले गो एयर के नाम से जाने जानी वाली गो फर्स्ट ने सबसे पहले खुद से 2 मई को NCLT के पास दिवाला प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन दिया था। 22 मई को, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने स्वैच्छिक दिवाला समाधान कार्यवाही के लिए गो फर्स्ट की याचिका को स्वीकार करने के एनसीएलटी के फैसले को बरकरार रखा।

इस मुद्दे पर फिलहाल अभी तक कोई फैसला नहीं आया है लेकिन चार पार्टियां ऐसी है जो इस एयरलाइन को दिवालिया घोषित करने का विरोध कर रही हैं।

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